फोरलेन की टोल वसूली पर रोक रहेगी जारी,हाईकोर्ट ने दिया आदेश
रतलाम,3 मार्च(इ खबरटुडे)। रतलाम लेबड फोरलेन की खस्ता हालत के चलते इन्दौर हाई कोर्ट द्वारा टोल वसूली पर लगाई गई रोक अभी जारी रहेगी। 18 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में टोल बन्द रखने या चालू रखने पर फैसला लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि ग्र्राहक पंचायत के पदाधिकारी अधिवक्ता प्रशान्त ग्वालियरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने विगत 25 फरवरी को फोरलेन की टोल वसूली पर 3 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कलेक्टर रतलाम से सात दिनों के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा था।
मंगलवार को उच्चन्यायालय के न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च तक टोल वसूली की रोक जारी रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता प्रशान्त ग्वालियरी ने इ खबर टुडे को बताया कि सुनवाई के दौरान कलेक्टर रतलाम द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेट्स रिपोर्ट में फोरलेन की हालत अब भी खराब बताई गई थी। साथ ही याचिकाकर्ता प्रशान्त ग्वालियरी ने फोरलेन के नए फोटोग्र्राफ्स भी पेश किए थे,जिसमें फोरलेन की खराब हालत साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर टोल कंपनी की ओर से कंपनी को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए टोल वसूली शुरु करने का निवेदन किया गया था।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद आगामी सुनवाई तक टोल वसूली पर रोक को जारी रखते हुए कलेक्टर रतलाम रुचिका चौहान को दोबारा से रोड की स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। न्यायालय के आदेश के मुताबिक 18 मार्च तक फोरलेन पर टोल वसूली बन्द रहेगी।