प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का फैसला, देश भर में स्टॉक सीमा लागू
नई दिल्ली,29 सितंबर (इ खबर टुडे)। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच एक नई खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्याज व्यापारियों को बाजार में स्टॉक को जारी करने और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी को रोकने की सुविधा के लिए स्टॉक सीमा लागू की है। खुदरा व्यापारियों पर 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों पर 500 क्विंटल की स्टॉक सीमा आज देश भर में लगाई गई है।
भारत ने देश में अपनी बढ़ती कीमतों के मद्देनजर प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रविवार को प्याज की निर्यात नीति को मुफ्त में निषिद्ध से संशोधित कर दिया। भारत ने 2018-19 में 496.82 मिलियन डॉलर का ताजा और ठंडा प्याज निर्यात किया।
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने रविवार को एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। एक पखवाड़े पहले, सरकार ने अपने शिपमेंट पर अंकुश लगाने के लिए प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 850 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया था और महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रमुख राज्यों के हिस्सों में बाढ़ के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट लाने में मदद की।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश और श्रीलंका को न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम निर्यात की सूचना तुरंत रोक दी जाएगी। जो लोग केंद्र सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।