प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मिलेगा आवास के लिए अनुदान
शासकीय सेवकों को 6 फीसदी महँगाई भत्ता मंजूर मंत्रि-परिषद् के निर्णय
भोपाल, 16 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने की मंजूरी देते हुए आज मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि ऐसे शहरी गरीब जो शहरों की मलिन बस्ती में निवास करते हैं उन्हें राज्य सरकार 2 लाख रुपये की अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया। आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा गरीब वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा आवास के लिए दी जाने वाली डेढ़ लाख की अनुदान राशि के अतिरिक्त होगी। ऐसे शहरी गरीब जो मलिन बस्तियों में निवास नहीं करते हैं उन्हें खुद के आवास के लिए भारत सरकार की डेढ़ लाख की राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
6 प्रतिशत डी.ए.
मंत्रि-परिषद् ने राज्य के करीब 10 लाख शासकीय सेवक और पेंशनर्स के लिए महँगाई भत्ते और महँगाई राहत की राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है। करीब 8 लाख शासकीय सेवक को दिये जा रहे महँगाई भत्ते और करीब 2 लाख पेंशनर्स को दी जा रही राहत में 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया। यह बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता 1 जुलाई 2015 से देय होगा।
अल्पावधि कृषि ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज
मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को दिये जा रहे अल्पावधि कृषि ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर की योजना वर्तमान वित्त वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगी।
एक मुश्त समझौता योजना की प्रथम और द्वितीय किश्त की तारीख में संशोधन
मंत्रि-परिषद् द्वारा एक मुश्त समझौता योजना में किसानों से बकाया ऋण में मूलधन की राशि जमा करवाये जाने के लिए निर्धारित की गई तारीख में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि प्रथम दो किश्तों के लिए की गई है। अब किसान को प्रथम किश्त के लिए पूर्व में निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के स्थान पर 31 दिसम्बर 2015 तक किश्त जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार द्वितीय किश्त जो पूर्व में 31 जनवरी तक जमा करने की सुविधा थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2016 किया गया है। तीसरी किश्त जमा करने की पूर्व में निर्धारित की गई तिथि 30 जून 2016 को यथावत रखा गया है।
वृक्षारोपण करने की सशर्त अनुमति
मंत्रि-परिषद् ने ग्राम वन समिति के प्रबंधन में सौंपे गये वन कक्षों पर उनकी सहमति से वनोपज में हिस्सेदारी के आधार पर वन विकास निगम को वृक्षारोपण करने की सशर्त अनुमति दी है। शर्तों में निगम द्वारा वृक्षारोपण में अल्पावधि की प्रजाति के साथ दीर्घावधि और मध्यम अवधि की प्रजातियाँ भी शामिल की जायेगी। अल्पावधि में बाँस तथा दीर्घावधि एवं मध्यम अवधि प्रजातियों में सागौन और खमार शामिल की गई है। लघु अवधि की प्रजातियों में 40 प्रतिशत तथा दीर्घावधि एवं मध्यम अवधि की प्रजातियों की वन उपज में समिति की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। समिति अपनी हिस्सेदारी की उपज का उसके प्रचलित बाजार मूल्य पर निगम के माध्यम से निष्पादन कर सकेगी। वन अनुबंध में उल्लेखित वन क्षेत्र का प्रबंधन निगम द्वारा किया जायेगा। प्राप्त वनोपज में समिति को उसकी हिस्सेदारी के अनुरूप अंश उपलब्ध करवाया जायेगा। वन कक्ष से प्राप्त घास निस्तार के लिए पूरी तरह समिति को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। वन अनुबंध में उल्लेखित क्षेत्र पर राज्य शासन को मात्र एक रुपये प्रतिवर्ष टोकन लीज रेंट देय होगा। वृक्षारोपण के पूर्व विदोहन से प्राप्त शुद्ध राजस्व का 20 प्रतिशत अंश ग्राम वन समिति और शेष राशि राज्य शासन को दी जायेगी।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम के तहत 4 फिल्म हवाईजादा, पीकू, हमारी अधूरी कहानी और माझी को मध्यप्रदेश के सिनेमा घरों में प्रदर्शन पर मनोरंजन कर के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा एमपी पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी में कार्यरत डाईंग कैडर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष का अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद् ने जिला आगर मालवा में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किये जाने के लिए कुल वित्तीय भार 2 करोड़ 63 लाख 22 हजार 852 की राशि की स्वीकृति दी है। स्थापना पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय और कार्यालय के लिए पदों का सृजन होगा।
मंत्रि-परिषद् ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय इंदौर और मालवांचल निजी विश्वविद्यालय इंदौर के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश की अनुमति दी है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा में संकल पंजीयन अनुपात में वृद्धि होगी। स्थापना से प्रदेश में ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर से संबद्ध चिकित्सालय के लिए 36 नये पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया है। इसमें प्राध्यापक ईएनटी, सह प्राध्यापक पीएसएम विभाग, चर्म विभाग, मनोरोग विभाग, सीनियर रेसीडेन्ट चर्म रोग विभाग और मनोरोग विभाग का एक-एक पद, सह प्राध्यापक मेडीसिन विभाग, सहायक प्राध्यापक निश्चेतना विभाग और महिला चिकित्सा अधिकारी के दो-दो पद तथा सीनियर रेसीडेन्ट मेडीसिन विभाग के 4 और चिकित्सा अधिकारी के 20 पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद् ने शासकीय रेल पुलिस के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया है। इसमें आरक्षकों के कुल 211 पद में से उप निरीक्षक के 91 पद, सहायक उप निरीक्षक के 81 पद और प्रधान आरक्षक के 39 पद उन्नयित किये जायेंगे।
मंत्रि-परिषद् ने राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय के ग्रुप मुख्यालय के सहायक ग्रेड-2 और 3 के कुल 6 पद समर्पित कर निज सहायक के कुल 6 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया। इनका वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड वेतन 3200 रुपये रहेगा।
मंत्रि-परिषद् ने सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जाँच आयोग के कार्यकाल को 31 दिसम्बर 2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। आयोग का कार्यकाल 8 अक्टूबर 2015 तक था।