November 20, 2024

प्रद्युम्न मर्डर केस की CBI जांच के लिए सरकार तैयार, 2 SHO सस्पेंड

गुड़गांव,11सितम्बर(इ खबर टुडे)। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन जारी है. इसी बीच हरियाणा सरकार ने कहा कि वह सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने स्कूल में सुरक्षा खामियां पाई हैं.

राज्य सरकार ने गुड़गांव पुलिस को सात दिनों के अंदर दायर किये जाने वाले आरोपपत्र में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक अल्बर्ट पिंटो के खिलाफ किशोर न्याय देखभाल एवं दंड अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. स्कूल को कल बंद रखने का आदेश दिया है.

हरियाणा पुलिस ने रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों अधिकारी गुरुग्राम के रेयान स्कूल के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं. इसमें रेयान स्कूल का रिजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल है. पुलिस ने बताया कि दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी जेजे एक्ट के तहत की गई है.

इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी- मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर
उधर, मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी अभिभावकों और मीडिया पर लाठीचार्ज के मामले में सोहना रोड और सदर थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है. गुड़गांव पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था. 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और स्कूल प्रबंधन को जबावदेह ठहराया जाएगा. इसी बीच स्कूल ने एक बयान जारी कर कहा कि वह पुलिस जांच में अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है. उसे उम्मीद है कि दोषी को कानून के अनुरूप कठोरतम सजा मिलेगी.

रेयान इंटरनेशनल स्कूल्स ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो ने कहा था कि स्कूल को अनुचित रूप से दोषी ठहराया या साजिशकर्ता करार दिया जाना नहीं चाहिए. इससे पहले दिन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुये स्कूल परिसर के भीतर शराब की बोतलें फेंकी थी.

एक दिन पहले तक सीबीआई जांच की मांग को खारिज करने वाले हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने अब कहा है कि इस मामले में आरोपपत्र सात दिन में तैयार होगा. पुलिस तेजी से जांच कर रही है. यदि बच्चे के माता-पिता सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी से जांच की मांग करते हैं तो उनकी मांग स्वीकार होगी.

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