पेपर वाहन से लाए गए दो व्यक्तियों समेत ड्राइवर व उसका साथी गिरफ्तार
रतलाम,09 अप्रैल (इ खबरटुडे)। जावरा शहर थाना पुलिस जावरा ने समाचार पत्र के वाहन से इंदौर से लाए गए दो लोगों एवं वाहन चालक व उसके साथी के खिलाफ अपराध क्रमांक 78 /20 अपराध धारा 188,269 एवं,270 मे पंजीबद्ध कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है l आरोपियों के नाम है- केसर सिंह पिता बदिया डाबर निवासी ऋषि विहार इंदौर , अहमद खान पिता मोहम्मद खान उम्र 55 वर्ष निवासी मेवाती पुरा जावरा , मिराज पति स्वर्गीय मकसूद अंसारी उम्र 57वर्ष एवं मोहसिन पिता रफीक अंसारी आयु 35 वर्ष दोनों निवासी घड़ी वाली मस्जिद के सामने नयापुरा जेल रोड इंदौर को गिरफ्तार किया है l
शहर थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने अधिकृत प्रेस नोट जारी कर बताया कि 9 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार नगर पुलिस अधीक्षक विवेक चौहान के मार्गदर्शन में वर्तमान समय में कोविड-19 की संक्रमण के मद्देनजर जावरा पुलिस द्वारा शहर की चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई lशहर में आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की सतर्कता से चेकिंग करने के दौरान दिनांक 8 एवं 9 अप्रैल की रात्रि में न्यू बस स्टैंड चौपाटी जावरा पर एक महिला एवं एक पुरुष के आने की सूचना मिलने पर तत्काल थाने से सुरक्षा इंतजाम के साथ पुलिस बल पहुंचा और पूछताछ की गई lउक्त महिला एवं पुरुष को जावरा निवासी अहमद खान ने रोजगार दिलाने के नाम पर अखबार की इंदौर से रतलाम जिले में अखबार लाने वाले वाहन MP09-GH 4310 से रुपए 600 किराया देकर भैसाना फंटा जावरा के समीप नाकोड़ा वेयर हाउस भैसाना फंटा जावरा पर बुलाकर तत्काल गन्ना विकास परिषद स्थित कोरोना सेंटर पर भिजवाया गया l वर्तमान में इंदौर में कोरोनावायरस का संक्रमण अधिक है यह जानते हुए भी अखबार लाने वाले वाहन चालक केसर सिंह एवं अहमद खान द्वारा जावरा की आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए कोराना संक्रमण फैलाने का लापरवाही पूर्वक प्रयास करने के साथ ही जिला दंडाधिकारी रतलाम श्रीमती रुचिका चौहान के आदेश का उल्लंघन किया गया l