परी अखाड़े को भी अन्य अखाड़ों की तरह सुविधा दें- उच्च न्यायालय
उज्जैन 05 अप्रैल(इ खबरटुडे)। मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका में राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि जो सुविधा अन्य पुरुष अखाड़ों को दी जा रही है वही महिला अखाड़े को दी जाए।
परी अखाड़ा को सम्पूर्ण विवरण प्रशासन को देने के निर्देश
उच्च न्यायालय में श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुण्ठधाम मुक्तिद्वार अखाड़ा परी की ओर से अध्यक्ष जगदगुरु श्री त्रिकालभवंता सरस्वती की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका का फैसला देते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने परी अखाड़ा को सम्पूर्ण विवरण प्रशासन को देने के निर्देश दिये। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिये कि जो सुविधा अन्य पुरुष अखाड़ों को दी जा रही है वही महिला को दी जाए। प्रशासन को निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह में निराकरण करने का कहा है।
पांच और अधिकारी उज्जैन भेजे
राज्य शासन ने सिंहस्थ के लिये राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 और अधिकारियों को अपने मूल कार्य के साथ ओएसडी के रूप में सिंहस्थ कार्य के लिये आगामी आदेश तक उज्जैन में संलग्न कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला, संजय कुमार, रत्नाकर झा, संतोष टैगोर, कुमार पुरुषोत्तम को उज्जैन भेजा गया है।