पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा नियुक्ति के नये निर्देश और शर्त लागू
उज्जैन 03 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों और संगठनों में नियुक्त संविदाकर्मियों के लिये संविदा नियुक्ति, मानदेय, अवकाश, स्थान परिवर्तन इत्यादि के संबध में पूर्व में जारी समस्त नीति निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए अब नये निर्देश/ शर्ते जारी कर लागू की गई हैं। यह नियम शर्ते विभाग के सभी अनुशांगिक संगठनों पर बंधनकारी होंगे।
संविदा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जायेगी
अब संविदा नियुक्ति एक निश्चित समय-सीमा दो वर्ष के लिये की जायेगी। संविदाकर्मी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के संबध में अंक सूची और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे। संविदा कर्मी को एक निश्चित मानदेय /पारिश्रमिक पर एक निश्चित कार्य के लिये नियुक्त किया जायेगा। संविदा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जायेगी।
संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है तो उसे 30 दिवस पहले नोटिस देना अनिवार्य
इस बारे में संविदा कर्मी को किसी प्रकार का लिखित सूचना-पत्र नहीं दिया जायेगा और वे भविष्य में नियमितिकरण संबधी कोई दावा नही कर सकेंगे। विभाग/नियोक्ता द्वारा संविदा कर्मी की सेवाऐं एक माह का वेतन देते हुए निर्धारित अवधि के पहले बिना किसी नोटिस/सूचना के और कारण बताऐं बगैर समाप्त की जा सकेगी। इसी तरह यदि कोई संविदा कर्मी संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है तो उसे 30 दिवस पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय पदस्थी कार्यालय में जमा करवाना होगा।
संविदा नियुक्ति के लिये जारी नये नियम /शर्तों में कार्यालयीन गोपनीयता बनाये रखने, संविदा कर्मियों के ईपीएफ कटौत्रा, विभिन्न अवकाश की पात्रता के साथ ही कार्यभार ग्रहण अवधि तथा बगैर कारण अथवा सूचना के 15 दिवस या अधिक अवधि के लिये अनुपस्थित रहने की वजह से की जाने वाली कार्रवाई के संबध में भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।