November 23, 2024

पंचायतों में 600 और नगरीय निकायों में 1000 मतदाताओं पर बनायें मतदान-केन्द्र

रतलाम,03अप्रैल(इ खबरटुडे)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पंचायतों के लिये यथासंभव 600 मतदाताओं पर एक मतदान-केन्द्र, लेकिन मतदान-केन्द्र में बढ़ोत्तरी मतदाता की संख्या 750 से अधिक होने पर ही की जाये। नगरीय निकायों में यथासंभव 1000 मतदाताओं पर एक मतदान-केन्द्र, लेकिन मतदान-केन्द्र में बढ़ोत्तरी मतदाता की संख्या 1200 से अधिक होने पर ही की जाये।आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि प्रत्येक पंचायत के लिये तथा प्रत्येक नगरीय निकाय वार्ड के लिये न्यूनतम एक मतदान-केन्द्र अवश्य बनाया जाये। मतदान-केन्द्र 2 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा में जरूर बनायें।

नदी-नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए भी मतदान-केन्द्र स्थापित किये जायें। मतदाताओं की संख्या को युक्तियुक्त करते हुए मतदान-केन्द्रों की संख्या निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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