March 29, 2024

निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा का निर्वाचन शून्य घोषित

 

इन्दौर उच्च न्यायालय ने हिम्मत कोठारी की याचिका पर दिया फैसला
इन्दौर,12 अप्रैल(इ खबरटुडे)। रतलाम के निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा के निर्वाचन को उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ ने शून्य घोषित कर दिया है। सकलेचा के निर्वाचन के विरुध्द पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी ने चुनाव याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी मिलते ही शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड गई और उत्सव जैसा माहौल बन गया। वहीं इस फैसले के कारण श्री कोठारी की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होती दिखाई दे रही है।

उल्लेखनीय है कि विगत विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पारस सकलेचा ने गृहमंत्री हिम्मत कोठारी को ३१ हजार मतों से पराजित किया था। चुनाव प्रचार के दौरान पारस सकलेचा ने श्री कोठारी पर गृहमंत्री रहते हुए भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इन्ही आधारहीन आरोपों को आधार बनाकर श्री कोठारी ने सकलेचा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका में श्री कोठारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई श्री सकलेचा के भाषणों की रेकार्डिंग्स प्रस्तुत की  थी,जिससे यह स्पष्ट होता था कि सकलेचा ने श्री कोठारी के विरुध्द भ्रष्टाचार के तमाम झूठे आरोप लगाए थे। मजेदार तथ्य यह है कि याचिका की सुनवाई के दौरान श्री सकलेचा ने निर्वाचन आयोग द्वारा की गई रेकार्डिंग्स को भी झुठलाने से परहेज नहीं किया। उन्होने साफ इंकार कर दिया कि उन्होने ऐसे भाषण नहीं दिए है।

 चार साल तक चली लम्बी सुनवाई के बाद आज उच्च न्यायालय ने याचिका पर निर्णय देते हुए श्री सकलेचा को चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और श्री सकलेचा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया।
फैसले का असर
इन्दौर उच्च न्यायालय के इस फैसले का पारस सकलेचा और हिम्मत कोठारी के राजनीतिक भविष्य पर भारी असर पडेगा। फैसले की वजह से जहां श्री सकलेचा का राजनीतिक कैरियर बरबाद होने की स्थिति में पंहुच जाएगा वहीं श्री कोठारी की राजनैतिक हैसियत मजबूत हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के सारे समीकरण भी इस फैसले से उलट पुलट हो जाएंगे। हांलाकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय श्री सकलेचा भविष्य में चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित करेगा या नहीं लेकिन श्री सकलेचा का चुनाव शून्य घोषित किए जाने से उनका झूठ उजागर हो गया है। ऐसी स्थिति में उनका राजनीतिक कैरियर चौपट होना तय है। दूसरी ओर श्री कोठारी को इस फैसले का भारी लाभ मिलना तय है।
सत्य की असत्य पर जीत-कोठारी
उच्च न्यायालय के निर्णय पर पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला असत्य पर सत्य की जीत है। चुनाव प्रचार के दौरान मेरी छबि को बिगाडा गया और मुझ पर करोडों रुपए के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर मतदाताओं को भी भ्रमित किया गया था। ऐसी स्थिति में सत्य को सामने लाने के लिए न्यायालय की शरण में जाना जरुरी था और न्यायालय ने सत्य को सबके सामने ला दिया है। श्री कोठारी ने कहा कि पहले उनकी इच्छा श्री सकलेचा के विरुध्द व्यक्तिगत मानहानि का दावा लगाने की थी,लेकिन पार्टी और मित्रों की सलाह पर उन्होने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी ताकि भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों व नेताओं को भी यह सबक मिले कि प्रतिद्वंदी पर आधारहीन और झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतने के प्रयास न किए जाए।
उत्सवी माहौल,पटाखे फोडे
इन्दौर उच्च न्यायालय के फैसले की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड गई और शहर में कई स्थानों पर उत्सवी माहौल बन गया। डालूमोदी बाजार पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम एकत्रित हो गया और जमकर आतिशबाजी की जाने लगी। पैलेस रोड स्थित श्री कोठारी के निवास पर भी उन्हे बधाई देने वालों का तांता लग गया।

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