नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठौर कैद
रतलाम,23 मार्च (इ खबरटुडे)। जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र जोशी ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के प्रकरण में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 10 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड नहीं भरने पर आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार घोषित किया गया है।
न्यायालय के अधिकारिक सूत्रो के अनुसार दंडित किये गये आरोपी का नाम घनश्याम उर्फ मांगूलाल पिता बालू (28) निवासी महिदपुर सिटी जिला उज्जैन है। उसने ताल थाना क्षेत्र के ग्राम नीमसाब्दी की नाबालिग युवती 5 मई 2016 को महिदपुर क्षेत्र के नाले के समीप दुष्कर्म किया था। ताल पुलिस ने घनश्याम के साथ एक अन्य आरोपी हेमचंद के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था। पुलिस के अनुसार पीडि़त युवती घटना वाले दिन ताल में टीवी के सुधारकार्य की जानकारी लेने आई थी। लौटते समय बस स्टैंड पर उसे हेमचंद्र मिला और गावं छोडऩे का कहकर मोटरसाइकल पर बैठा लिया। बाद में वह कच्चे रास्ते से युवती को महिदपुर के समीप ले गया और नाले के पास रोका। उसने आरोपी घनश्याम से पैसे लिये और शराब लेकर पीने बैठ गया। घनश्याम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया उसके बाद हेमचंद्र फिर उसे मोटरसाइकल से खारवाकला होते हुए मंडावल के रास्ते पर छोड़कर चला गया। रास्ते में एक बुजुर्ग की मदद से पीडि़ता ने अपने घर फोन किया जिसपर उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे। उन्होंने बाद में पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।