नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिला स्टे, अगली सुनवाई 5 जुलाई को
भोपाल ,30 जून (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर शुक्रवार सुबह न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। इसमें चुनाव आयोग के वकील द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई। मंत्री मिश्रा के वकील ने चुनाव आयोग के आदेश को स्टे करने के लिए निवेदन किया, जिस पर कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया। जिससे मामले में चुनाव आयोग का फैसला लागू रहेगा।
चुनाव आयोग ने 23 जून को पेड न्यूज मामले में डॉ. नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में तर्क दिया गया कि कोई भी कोर्ट किसी भी फैसले को एक महीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं रख सकता। चुनाव आयोग ने फैसला देने में देर की है।
उसमें कहा गया कि मिश्रा के द्वारा जो आवेदन पेश किए थे, उनका चुनाव आयोग ने निराकरण नहीं किया। साक्ष्य व गवाही में यह साबित नहीं हुआ कि जो खबरें प्रकाशित की गईं, उनके लिए पैसे का लेन-देन हुआ है। याचिका में तर्क दिया कि राजेन्द्र भारती ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन को स्वयं भारती ने वापस लिया था।
याचिका में तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ पेड न्यूज का मामला नहीं बनता है। चुनाव आयोग ने गलत कार्रवाई की है। इसलिए 23 जून को दिए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ उसे निरस्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज छपवाने का आरोप है, जिसका हिसाब उन्होंने अपने चुनाव खर्च में नहीं दिया था।