नन्ही बालिका के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
रतलाम,20 अप्रैल(इ खबरटुडे)। पांच साल की एक मासूम के साथ कुकर्म करने वाले एक आरोपी युवक को आज जिला न्यायालय में दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार, विगत दिनांक 16 अगस्त 2017 को नामली थानान्तर्गत ग्राम पंचेड में पांच वर्षीय नन्ही बालिका स्कूल से घर आने के बाद घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय पंचेड निवासी आरोपी बंटी पिता कैलाश बागरी 19 वहां आया,तो बच्ची को उठाकर पास में बने मक्के के बाडे में ले गया। उसने नन्ही बालिका के साथ कुकर्म किया। बच्ची की मां मजदूरी करके शाम करीब छ: बजे घर लौटी थी। घर लौटने पर उसे अपनी बच्ची नहीं मिली। बच्ची शाम करीब सात बजे रोती हुई घर पंहुची। जब उसकी मां ने रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि आरोपी बन्टी उसे उठाकर ले गया था। रोती हुई बच्ची के गुप्तांग से खून निकल रहा था। बच्ची की मां और पिता ने नामली थाने पर पंहुच कर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
प्रकरण में उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युजंय सिंह ने आरोपी बंटी पिता कैलाश बागरी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम(पास्को) एक्ट के तहत दोषसिध्द करार देते हुए उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नामली पुलिस ने आरोपी बंटी को घटना के अगले ही दिन यानी 17 अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में ही है। अब उसे दस वर्षो का कारावास भुगतना होगा।