November 23, 2024

धार विधायक को सातवीं बार भी नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

इंदौर,24 फरवरी(इ खबरटुडे)। धार विधायक नीना वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनके उस आवदेन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। यह सातवीं बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की याचिका खारिज की है। इसके पहले भी वे 6 बार हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दे चुकी हैं।

वर्मा के खिलाफ सुरेशचंद्र भंडारी ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के दौरान तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी सुधीर तारे को गवाही के लिए उपस्थित होने और एसडीओ धार जितेंद्रसिंह चौहान को निर्वाचन अभिलेख (दस्तावेज) के साथ उपस्थित होने के आदेश दिए थे। वर्मा ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

शीघ्र सुनवाई का आवेदन देंगे
भंडारी ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब याचिका की हाई कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस पर 7 मार्च को सुनवाई होना है। इस दिन वे कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश कर याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए गुहार लगाएंगे। कोर्ट अब तारे और चौहान को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकती है। याचिका में आरोप है कि वर्मा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।

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