May 15, 2024

धराड के भाजपा नेता शंकरलाल पाटीदार को जेल भेजा

शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में न्यायालय ने किया दोषसिध्द

रतलाम,12 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष निर्मला पाटीदार के पति और रतलाम ग्रामीण के भाजपा नेता शंकरलाल पाटीदार को जिला न्यायालय में सजाshankar patidar सुनाए जाने के बाद जिला जेल भेज दिया गया है। पाटीदार पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज था। निचली अदालत से दोषसिध्द होने के बाद आज सेशन न्यायालय ने पाटीदार की अपील खारिज कर दी।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार,विगत दिनांक 5 सितम्बर 2011 को शहर सराय से सावन सोमवार की शंकर सवारी गुजर रही थी। शंकर सवारी के दौरान इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। तत्कालीन ट्रैफिक टीआई मुकेश दीक्षित वहं ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय अभियोगी भाजपा नेता शंकरलाल पिता रामलाल पाटीदार 44 नि.ग्राम धराड वहां पंहुचा और भारी वाहन मार्ग पर ले जाने की कोशिश करने लगा। जब टीआई ट्रैफिक मुकेश दीक्षित ने शंकरलाल को रोका तो शंकरलाल ने टीआई के साथ अभद्रता और झूमाझटकी की। शंकरलाल ने टीआई को धमकी दी कि वह भाजपा का बडा नेता है और नौकरी करना भूला देगा। इतना ही नही शंकरलाल ने टीआई को यह धमकी भी दी कि वह टीआई को किसी वाहन से टक्कर मारकर खत्म कर देगा। इस घटना के बाद टीआई ट्रैफिक की रिपोर्ट पर शंकरलाल के विरुध्द शासकीय कार्य में बाधा डालने का धारा 353 व जान से मारने की धमकी देने का धारा 506 व अन्य धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष पाटीदार ने इस प्रकरण की सुनवाई के पश्चात विगत 19 मार्च 2015 को शंकरलाल पाटीदार को दोषसिध्द करार देते हुए छ: माह के कारावास और एक हजार रु.के अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। तब से शंकरलाल जमानत पर था और उसने जिला न्यायालय में इस फैसले के विरुध्द अपील दायर की थी।
मंगलवार को शंकरलाल की अपील की सुनवाई के पश्चात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा। न्यायालय के निर्णय के तत्काल बाद शंकरलाल पाटीदार को जेल भेज दिया गया है।

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