दो व्यक्ति जिला बदर
रतलाम 2 नवम्बर / जिला मजिस्ट्रेट राजीव दुबे ने रफीक पिता उस्मान खान मुसलमान उम्र 50 वर्ष निवासी महावीर नगर जावरा रोड रतलाम तथा ओमप्रकाश पिता गिरधारीलाल बलाई उम्र 43 वर्ष निवासी फ्रीगंज मनोहर होटल गली हाल मुकाम शिवशंकर कालोनी रतलाम को जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त उक्त दोनों व्यक्तियों को सात-सात माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। उन्हें आदेश प्राप्ति से 24 घंटे की अवधि में रतलाम तथा समीपवर्ती धार,झाबुआ,उज्जैन,आगर मालवा एवं मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला बदर के आदेश पारित किए हैं।