November 15, 2024

दो अक्टूबर से होगा ग्रामसभाओं का आयोजन

रतलाम 29 सितम्बर(इ खबरटुडे)।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देषानुसार मध्यप्रदेष पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार 02 अक्टूबर से ग्रामसभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन किया जायेगा। ग्रामसभाओं में निर्धारित गतिविधियों एवं एजेंडा अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम पंचायत विकास योजना, गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत, सुपोषण, कराधान तथा प्रोत्साहन इत्यादि पर चर्चा की जायेगी।
ग्रामसभाओं में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाना हैं जिसमें खुले में शौचमुक्त घोषित करने की रणनीति पर चर्चा तथा अवधि का निर्धारण, जो ग्राम खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं उनको ‘‘कचडा मुक्त -कीचड मुक्त’’ ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति का निर्धारण किया जायेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रारम्भिक कार्यवाही एवं रणनीति से ग्रामवासियों को अवगत कराया जायेगा, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के हितग्राही सूची का पुनः पढ़कर सुनाया जायेगा, क्रियान्वयन में लगने वाले संसाधनों की उपलब्धता ग्राम में ही सुनिष्चित करने के उपायों पर चर्चा की जायेगी।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत् संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत विकास योेजना जीपीडीपी का वाचन किया जाकर अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जायेगा एवं लिये जाने वाले आगामी कार्यो से भी अवगत कराया जावेगा। इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास की कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जायेगी।

ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओं की व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेगी। जिसके तहत जिले में ग्रामसभाओं के आयोजन की विस्तृत रणनीति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्षन में तैयार की जायेगी। प्रत्येक ग्राम सभा के आयोजन के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। नोडल अधिकारी ग्रामसभाओं के आयोजन के लिये उत्तरदायी होगे। साथ ही ग्रामसभाओं के आयोजना के उपरांत उपस्थित नागरिकों तथा की गयी कार्यवाही को पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधानों में अनिवार्यतः दर्ज किये जाने हेतु निर्देषित किया गया हैं एवं आयोजन के आवष्यक फोटोग्राफ भी लिये लिये जावेगे तथा उपलब्ध साधनों से आवष्यक वीडियोंग्राफी भी की जाना है। फोटो एवं वीडियों को पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

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