देश में सौ फिसदी हितग्राहियों को लाभान्वित करने में पहला जिला बनेगा रतलाम
घर-घर जाकर पात्र हितग्राही ढुढे जायेगे 25 जनवरी तक
कलेक्टर की भी जिम्मेदारी तय, भरेगे पाॅच सौ रूपये जुर्माना
रतलाम 19 जनवरी(इ खबरटुडे)। आगामी 31 जनवरी को जिले के विभिन्न योजनाओं अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को लाभान्वित कर देने वाला पहला जिला रतलाम बनने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा चुनौती लेते हुए 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित कर देने के लिये साधिकार शत प्रतिशत चुनौती अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कलेक्टर से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई हैं।
हितग्राहियों केा लाभान्वित करने में असफल रहने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी को संबंधित पात्र हितग्राही को अपनी जेब से पाॅच सौ रूपये जुर्माना अदा करना होगा। अभियान अंतर्गत आगामी 25 जनवरी तक घर-घर जाकर सर्वे के माध्यम से विभिन्न योजनाओं अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त हितग्राहियों को चिन्हांकित कर 31 जनवरी तक लाभान्वित किया जायेगा। 31 जनवरी 2017 की अवधि में 31 दिसम्बर 2016 तक पात्रता रखने वाले शत प्रतिषत हितग्राहियों को लाभान्वित करने वाला देष का सबसे पहला जिला रतलाम होगा।
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कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने गत वर्ष मंे चलाये गये साधिकार अभियान मंे अधिकतम लोगों को लाभान्वित किये जाने के बाद शेष सभी पात्रताधारियों को भी लाभान्वित करने के लिये उक्त अभियान का प्रारम्भ किया है। शासन की योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित करने की चुनौती प्रषासन ने ली है। प्रत्येक पात्रताधारी तक लाभ पहुॅचाने के लिये ग्राम स्तरीय दल निर्मित किये गये है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय दल बनाये गये है। दल के सदस्य न केवल घर-घर जाकर पात्रताधारियों को चिन्हित करेगे अपितु उनकी पात्रतानुसार उन्हें लाभ दिये जाने हेतु आवेदन पत्र भरवाने जैसी समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आवेदन पत्र प्रेषित कर लाभ प्रदाय कराया जाना सुनिष्चित करेगे। निर्धारित 31 जनवरी के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पात्रता रखने के बाद भी वंचित रह जाता हैं तो वह जिला प्रषासन के शत प्रतिषत लाभान्वित किये जाने संबंधी दावे को चुनौती देकर पाॅच सौ रूपये की जुर्माना राषि प्राप्त करने के लिये जिले एवं अनुभाग स्तर पर निर्मित किये जाने वाले ‘‘साधिकार शतप्रतिषत कक्ष’’ में आवष्यक दस्तावेजों के साथ चुनौती प्रस्तुत कर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से जुर्माना राषि प्राप्त कर सकेगा।
कलेक्टर ने पात्रता के बावजुद लाभान्वित होने से वंचित रहने वाले हितग्राहियों की सूची समग्र पोर्टल से प्राप्त करने एवं उसके अनुरूप लोगों को लाभान्वित करने के निर्देष दिये है। उन्होने कहा हैं कि जिन पात्रताधारियों के नाम समग्र पोर्टल की सूची में दर्ज नहीं हैं उन्हें भी पात्रता होने पर लाभान्वित किया जायेगा। साधिकार शत प्रतिषत चुनौती अभियान अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न पेंषन योजनाओं में पात्रता रखने वाले और साधिकार अभियान के प्रथम चरण के दौरान प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति पष्चात समग्र पोर्टल पर अपलोड कर पेंषन प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। राजस्व विभाग अंतर्गत नामांतरण, बटवारा पश्चात ऋण पुस्तिकाओं का वितरण किया जायेागा साथ ही आबादी क्षेत्र में निवासरत परिवारो को उनके निवास भवन का भू-अधिकार पत्र जारी करना, फौती एवं अविवादित नामांतरण, बटवारा प्रकरण को पंजीबद्ध करना, खसरा एवं खतौनी में प्रविष्ठि कर, नक्षे में आवष्यक तरमीम करना, आरबीसी 6(4) के अंतर्गत समस्त मदों में आवेदन प्राप्त कर निराकरण करना, कृषि कार्य करते समय हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु एवं अपंगता के प्रकरण में लाभ दिलाये जाने के लिये पटवारी, एसडीओ कृषि, एसडीएम एवं कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है।
श्रमिक पंजीयन डायरी के सभी लाभ दिलाये जाये
कलेक्टर ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत पात्रता रखने वाले सभी श्रमिकों को सभी प्रकार के लाभों से लाभान्वित करने के निर्देष साधिकार शत प्रतिषत चुनौती अभियान अंतर्गत दिये जाने के निर्देष दिये है। उन्होने कहा हैं कि अभियान में योजना के तहत पूर्व से पंजीबद्ध हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को पात्रतानुसार समस्त लाभ दिलाया जाना सुनिष्चित करें। इसमें नवीन आवेदन पत्र शुल्क सहित प्राप्त करने,परीक्षण उपरांत उन्हें स्वीकृत करने एवं श्रम विभाग के पोर्टल पर फिडिंग कर पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर उन्हें लेमिनेषन के उपरांत हितग्राहियों को उपलब्ध भी कराया जाना शामिल है। पूर्व से पंजीकृत एवं नवीनीकरण हेतु लम्बित पंजीयनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट लेमिनेषन के साथ हितग्राहियों को प्रदान किये जायेगे। समस्त कार्यो के लिये ग्राम सचिव, नोडल अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राचार्यगण, विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी आदि की जिम्मेदारी तय की गई है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं विकलांगता के प्रमाण पत्र भी मिलेगे
साधिकार शत प्रतिषत चुनौती अभियान अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत उन्हें ई-लाड़ली लक्ष्मी प्रमाण पत्र जारी किये जायेगे। इसके लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। अभियान में सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत गाॅव में निवास करने वाले समस्त प्रकार के निःषक्तजनों को चिन्हित कर आवष्यक दस्तावेज जिनमें युनिक आई.डी. कार्ड भी शामिल हैं भी प्राप्त किये जायेगे और संबंधी पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर आई.डी.(प्रमाण पत्र) जारी किये जाने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का रहेगा।
छात्र गृह योजना से सभी छात्र लाभान्वित होगे
कलेक्टर ने अनुसूचित जाति, जनजाति के समस्त ऐसे छात्रों जो कि छात्रावासों में न रहकर किराये से कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं उन सभी को शासन के द्वारा संचालित छात्र गृह योजना से लाभान्वित करने के निर्देष दिये है। कलेक्टर ने कहा हैं कि किराये के कमरे में रहकर नगरीय निकायों में अध्ययरत सभी छात्रों को लाभान्वित करे। उन्होने इसकी जिम्मेदारी समस्त प्राचार्यो एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को देते हुए निर्देषित किया हैं कि कोई भी पात्र छात्र लाभ से वंचित न रहने पाये।
ज्ञात/अज्ञात वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ित भी लाभान्वित होगे
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने अज्ञात वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल होने पर सोलेषिएम एक्ट के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अथवा ज्ञात वाहन दुर्घटना के कारण पीड़ित पक्षों को सड़क दुर्घटना योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ भी दिलाये जाने के निर्देष इस अभियान में दिये है। उन्होने पीड़ितांे अथवा मृतक जनों के परिवारों को अंतिम लाभ पहुॅचाने के लिये पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम एवं स्वयं कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का भी लाभ मिलेगा
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने खाद्य विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी एवं गैस वितरक एजेंसियों को पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से लाभान्वित करने के निर्देष भी जारी किये है। अभियान अंतर्गत भारत सरकार के एसईसीसी डाटा लिस्ट में शामिल नामों के आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित करने के निर्देष दिये गये है।