दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-इवन लागू, CNG वाहन भी दायरें में
नई दिल्ली,17 अक्टूबर (इ ख़बर टुडे )।दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा 4 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूले को लागू किया जा रहा है। यह 15 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और अगले दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही चल सकेंगी। दिल्ली सरकार इस बार सख्ती से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने जा रही है।गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर बताया कि इस बार दिल्ली में संचालित होने वाली CNG गाड़ियों को भी ऑड इवन फॉर्मूले के अंतर्गत रखा जाएगा। हालांकि टू व्हीलर पर यह लागू नहीं होगा। बता दें कि पिछली बार CNG वाहनों को इस फॉर्मूले के दायरे में नहीं रखा गया था। इतना ही नहीं अन्य राज्यों की गाड़ियां भी अगर इस दौरान दिल्ली में आती हैं तो उन पर भी यह फॉर्मूला लागू होगा।
केजरीवाल ने PC के दौरान कहा कि नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 4 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि मरीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को ऑड इवन से छूट मिलेगी। इसके साथ ही जिस गाड़ी में स्कूल स्टूडेन्ट्स होंगे उन्हें भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।