January 24, 2025

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक

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वॉशिंगटन,24 जनवरी(इ खबर टुडे)। अमेरिका में स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर देश की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत के फैसले ने अमेरिका में रहने वाला हजारों आप्रवासियों को बड़ी राहत दी है। जज ने अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को ‘साफ तौर पर असंवैधानिक’ कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉयस और ओरेगन ने अदालत में अपील की थी।

पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त सिएटल स्थित डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें 14 दिनों के लिए नीति को लागू किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं, फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि निश्चित तौर पर हम अपील करेंगे।

ट्रंप की नीति पर जज कफनर ने कहा कि मैं 4 दशक से पीठ पर हूं। मुझे ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं आता, जिसमें प्रस्तुत सवाल इस मामले जितना स्पष्ट हो। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।

अमेरिकी न्याय विभाग के वकील से जज ने कहा कि वकील कहां थे (जब आदेश पर हस्ताक्षर किया जा रहा था)? जज कफनर ने कहा, ‘मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य कैसे स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरा दिमाग चकरा देता है।’

84 वर्षीय जज कफनर ने ट्रंप के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमेट की भी क्लास ली और पूछा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि यह आदेश संवैधानिक था। शुमेट ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई संवैधानिक थी और इसे रोकने वाले किसी भी आदेश को ‘बेहद अनुचित’ बताया।

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