टैक्स नहीं दिया तो नहीं मिलेगी देश छोड़ने की इजाजत:चीन की टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी का नया नियम लागू
बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी पर नियम लागू
चीन,01जनवरी(इ खबरटुडे)। भले ही चीन की आबादी तकरीबन 140 करोड़ हो लेकिन उसके लगभग 3 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं. लेकिन साल 2019 से अब चीन का टैक्स डिपार्टमेंट सरकारी आय बढ़ाने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रहा है. चीन की टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी का नया नियम आज से लागू हो जाएगा.जिसके तहत कोई भी बिजनेसमैन, कंपनी या व्यक्ति जिस पर किसी भी तरह का टैक्स बकाया हो, वह देश छोड़कर नहीं जा सकेगा.
नए नियम के दायरे में शुरुआत में ऐसे कारोबारी, कंपनियां और नौकरीपेशा लोग आएंगे, जिन पर 1 लाख युआन (10.26 लाख भारतीय रुपये) का टैक्स बाकी है. जिन लोगों पर टैक्स बकाया है, उनके आई कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स को टैक्स अथॉरिटी अपने ब्लैकलिस्ट डेटाबेस में डालेगी. इस डेटा को पुलिस, बैंक, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, एयपोर्ट और सी-पोर्ट जैसे विभागों के साथ भी साझा किया जाएगा. ये सभी विभाग इन बकायदारों पर नजर रखेंगे. ऐसे लोगों को देश छोड़ने की इजाजत भी नहीं होगी.
नए कानून के तहत अगर कोई विदेशी नागरिक अपने कारोबार या फिर नौकरी के सिलसिले में चीन में 183 दिन से ज्यादा ठहरता है तो वो उसकी पूरी कमाई टैक्स के दायरे में होगी. इनके अलावा विदेश में नौकरी कर रहे चीनी नागरिकों को भी चीन में इनकम टैक्स देना होगा.