जाति प्रमाण पत्र में लापरवाही की तो वेतन नहीं निकलेगा
प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें – बी.चन्द्रशेखर
रतलाम 15 जून(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जिन अधिकारियों के द्वारा प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में नहीं किया जावेगा और निराकरण में लापरवाही परिलक्षित होने पर उनके विरूध्द कारण बताओं सूचना पत्र के साथ अन्य कार्यवाही भी की जावेगी। कार्यवाही का उल्लेख उनके सेवा अभिलेख एवं उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में भी किया जाएगा। आज की बैठक में कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्रों को बनाने में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने ए.डी.एम. कैलाश वानखेड़े को निर्देशित किया कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने के जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन का आहरण नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करें।
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने समय सीमा की बैठक में जिले में दर्ज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पि.वर्ग के विद्यार्थियो की संख्या के अनुसार जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या पर असंतोष जताया। उन्होने ए.डी.एम. श्री वानखेड़े को निर्देशित किया कि विभिन्न स्तरों पर कुल दर्ज संख्या के 98 प्रतिशत छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी फार्म जमा कराये जाने पर ही जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन का आहरण किये जाने संबंधी आदेश जारी किये जावें। कलेक्टर ने अपेक्षित कार्य न होने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रबंधक, जिला लोक सेवा केन्द्र एवं संबंधित संकुल प्राचार्यो के वेतन आहरित न किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कार्य न किये जाने पर जिन अधिकारियों का वेतन आहरित नहीं होगा उनके सेवा अभिलेख के साथ ही वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में इसका उल्लेख भी किया जावेगा।
जिले के सभी बस स्टेण्डों की व्यवस्थाएॅ दुरूस्त होगी
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अनुभागों में मौजूद कस्बों एवं गॉवों में बस स्टेण्डों पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये प्रबंध करें। उन्होने इस संबंध में ए.डी.एम. श्री वानखेड़े को निर्देश प्रसारित करने के आदेश दिये। कलेक्टर ने कहा कि बस स्टेण्डों पर पेयजल, शौचालय, छाया-स्थल, किराया सूची व अन्य आवश्यक सुविधाएॅ अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाए। बस स्टेण्डों पर मौजूद अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाया जाना सुनिश्चित करें।
गड़बड़ी करने वाले पटवारी के विरूध्द होगी कार्यवाही
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने वर्ष 2001 से 2005 तक की अवधि में पटवारी कस्बा सैलाना के द्वारा बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरे मे प्रविष्टि दर्ज करने वाले पटवारी के विरूध्द कार्यवाही के निर्देश दिये। सैलाना अनुविभागीय अधिकारी आर.पी.वर्मा के द्वारा बताया गया कि संबंधित पटवारी वर्तमान में आलोट में पदस्थ है। उन्होने अधीक्षक भू -अभिलेख को पटवारी के द्वारा की गई गड़बड़ी के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। कलेक्टर ने संबंधित पटवारी के विरूध्द कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
दूसरी बार पेनाल्टी नहीं, कांजी हाऊस में ही रहेगें आवारा मवेशी
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्देश दिये हैं कि आवारा मवेशियों के मालिकों को समझाईश दी जावे और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें कि पहली बार में कांजी हाऊस में बंद किये जाने वाले पशुओं को पेनाल्टी लेकर छोड़ दिया जावेगा किन्तु दूसरी बार उन्ही पशुओं के पकड़े जाने पर उन्हें हरगिज नहीं छोडा जाएगा। उस स्थिति में पशुओं को कांजी हाऊस में ही रखा जावेगा। आवारा मवेशियों के मालिकों के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
ए.एन.एम. और बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता मुख्यालय पर रहेगें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले की ए.एन.एम. और बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यु.) का 25 जून 2015 तक मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने निर्देशित किया हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो नियमित कर्मचारी हैं यदि वे मुख्यालय पर निवास नहीं करते पाये गये तो उनका वेतन कटेगा और जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें मुख्यालय पर नहीं रहने की दशा में एक माह का नोटिस देकर सेवा से बाहर कर दिया जावेगा।
लक्ष्यपूर्ति नहीं तो वेतन किस बात का
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने हाथ करघा क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण प्रदाय किये जाने संबंधी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर ग्रामोद्योग अधिकारी रतलाम से पुछा कि शासन के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया है, तो उन्हें वेतन क्यों मिलना चाहिए? कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह को निर्देश दिये कि लक्ष्य की पूर्ति किये जाने तक संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित नहीं किया जावें।
ब्याज सहित राशि वसुली जाए
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सैलाना विकासखण्ड के ग्राम भोजापुरा के प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य 7 वर्षो बाद भी अपूर्ण रहने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूध्द कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि 7 वर्षो से अपूर्ण भवन की लागत राशि की वसूली के साथ ही निर्धारित अधिकतम् ब्याज की भी वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि शाला भवन के अभाव में विद्यार्थ्ाियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निर्माण कार्य 7 वर्षो से बंद है। निर्मित होने वाले भवन की दिवारे गिर चूकी हैं और खिड़की दरवाजे सड़ चूके है। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं एस.डी.एम.सैलाना को कार्यवाही के निर्देश दिये है।
आर.टी.ई. में बैक डोर इन्ट्री हुई तो खैर नहीं
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने समयावधि के पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयक से पुछा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित वर्गो के छात्रों को कब तक प्रवेश मिलना सुनिश्चित होगा? उन्होने डी.पी.सी. से यह भी पुछा कि किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने स्थान रिक्त है? कलेक्टर ने डी.पी.सी. को हिदायत दी कि आर.टी.ई. के अंतर्गत यदि अपात्र विद्याथियों को प्रवेश दिया गया तो संबंधित विद्यालयों के साथ ही नोडल अधिकारियों और डी.पी.सी. के विरूध्द भी कार्यवाही की जावेगी।
बोर्ड पर अंकित सामग्री की जानकारी गलत होने पर लायसेंस होगे निरस्त
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिले में कार्य करने वाले स्टाम्प वेण्डरों के लिये बोर्ड पर उनके पास मौजूद स्टॉक की जानकारी अंकित किये जाने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होने कहा हैं कि स्टाम्प वेण्डर के पास मौजूद सामग्री का सत्यापन बोर्ड एवं उनकी पंजी से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बोर्ड पर रजिस्टर के साथ ही अंकित किया जाए कि उसके पास कितने मूल्य के कितने-कितने स्टाम्प पेपर मौजूद है। बोर्ड पर टाईपिंग हेतु लिये जाने वाले शुल्क का भी उल्लेख होना चाहिए। किस भी वक्त निरीक्षण पर बोर्ड पर अंकित सामग्री, रजिस्टर में दर्ज सामग्री और उसके पास मौजूद सामग्री में गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे स्टाम्प वेण्डरों के लायसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
पेंशन प्रकरण में विलम्ब पर आहरण अधिकारी के विरूध्द होगी कार्यवाही
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि विलम्ब होने की दशा में उनके पास अनुमति के लिये भेजे जाने वाले पेंशन प्रकरणों में विलम्ब का स्पष्ट कारण उल्लेखित किया जाए। स्पष्ट किया जाए कि नियमानुसार सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को तैयार किये जाने में किनके द्वारा लापरवाही बरती गई? कलेक्टर ने हिदायत दी कि पेंशन में विलम्ब के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी और संबंधित विभाग के आहरण अधिकारी के विरूध्द कार्यवाही की जावेगी।