चैक अनादरण के मामले हलवाई दंडित
रतलाम,9 फ़रवरी (इ खबरटुडे)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी व स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट मनीष अनुरागी ने चैक अनादरण के मामले में त्रिलोक नगर रतलाम निवासी हलवाई राजू पिता शोभाराम पांचाल (43)को दोषी पाया है। उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपए का प्रतिकर भुगतने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट कमलेश पालीवाल ने बताया कि राजू ने काटजू नगर निवासी महिपाल सिंह पिता सुभाषचंद्र चौहान से व्यक्तिगत आवश्यक्ता बताकर 1.10 लाख रुपए उधार लिए थे। इस राशि को चुकाने के लिए 2 नवंबर 2011 को पंजाब एंड सिंध बैंक का चैक प्रदान किया था। महिपाल सिंह द्वारा 17 नवंबर 2011 को चैक प्रस्तुत करने पर बैंक ने खाते में राशि नहीं होने से उसे लौटा दिया। महिपाल सिंह ने राजू से उधारी की राशि मांगी और उसे चैक अनादरण का नोटिस भी दिया। लेकिन राशि नहीं मिली तो न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने प्रतिकर अदा नहीं करने पर राजू को 2 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगताने के आदेश भी दिए हैं।