घर के पते से वापस लौटे आर.सी. और डी.एल.सी. की सूची वेब पोर्टल पर
आवेदक मूल पता प्रमाण-पत्र दिखाकर संबंधित सहायक से प्राप्त करें
भोपाल,24 सितम्बर(इ खबरटुडे)। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा पंजीकृत किये गये वाहनों और ड्रायविंग लायसेंस-कार्ड को पंजीकृत डाक से आवेदक के घर के पते पर भेजा जाता है। कार्ड किसी भी कारण से दिये गये पते पर नहीं पहुँचकर कार्यालय वापस आये हैं, उनकी सूची कार्यालय की पोर्टल-वेबसाईट पर भी दर्ज की गई है।
ऐसे आवेदक जिनका लायसेंस अथवा पंजीकृत कार्ड दिये गये पते पर नहीं पहुँचा है, तो वह कार्यालय की वेवसाईट देखकर सम्बंधित सहायक के पास मूल पता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते है। आवेदक को वही मूल पता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो लर्निग लायसेंस या वाहन में पंजीयन के समय दिया गया था।