गिलानी दोषी करार, कुर्सी पर लटकी तलवार
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से वे संसद की सदस्यता के हकदार नहीं हैं।
कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत में बिताई गए समय हो ही उनकी सजा मानी। सजा पूरी होने के बाद वह अदालत से बाहर आ गए और मीडिया से इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
इस फैसले के बाद गिलानी का पीएम की कुर्सी पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63जी के तहत एक सजायाफ्ता व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता। हालांकि वहां की सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी ने कहा है कि वह अपने पद पर बने रहेंगे।
वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, पार्टी के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। संवैधानिक मामलों के जानकारों का कहना है कि उन्हें पद से जाना ही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है।