खनिज विभाग द्वारा दावा आपत्ति आंमत्रित
रतलाम 28 सितम्बर(इ खबरटुडे)खनिज विभाग द्वारा जिले में पाॅच आवेदकों द्वारा खनिज पट्टे के लिये किये गये आवेदनों पर निर्णय करने के पूर्व दावे आपत्तियाॅ आमंत्रित की गई है। 23, 26 एवं 27 सितम्बर 2016 को जारी आदेषानुसार दावे आपत्तियों के लिये 30 दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।
प्रभारी अधिकारी खनिज ने जानकारी देते हुए बताया हैं कि मध्यप्रदेष गौण खनिज नियमावली 1996 के अंतर्गत विजय कुमार देवीलाल जादव रतलाम, श्रीमती उषा प्रदीप राजपुरोहित रतलाम ने ग्राम नंदलई तहसील रतलाम पटवारी हल्का नम्बर 16 में, संजीव कुमार चांदमल जैन जावरा ने ग्राम रोजाना तहसील जावरा के पटवारी हल्का नम्बर 24 में, राजेष बाबुलाल चैरड़िया जावरा ने ग्राम नागदी तहसील जावरा के पटवारी हल्का नम्बर 62 एवं षिवपालसिंह नरेन्द्रसिंह सोनगरा निवासी पिपलखुटा रतलाम ने ग्राम पिपलखुटा तहसील रतलाम के पटवारी हल्का नम्बर 51 में 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे के लिये आवेदन किया है।
आवेदनकर्ताओं द्वारा पृथक-पृथक पत्थर उत्खनपट्टा एवं मुरूम उत्खनपट्टे के लिये आवेदन किये है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया हैं कि इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में किसी भी कार्य दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयसीमा के बाद प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उन्होने बताया हैं कि आवेदन पत्र प्राप्ति संबंधी सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के निर्देष के साथ जारी की गई है।
गति नियंत्रक यंत्र लगेगे वाहनों में
जिला परिवहन अधिकारी रतलाम ने बताया कि म.प्र. शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देषानुसार राज्य में संचालित होने वाली ऐसे मोटरयान जो दिनांक 01 अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत हैं जिनमें गति नियंत्रक यंत्र (स्पीड गर्वनर) पहले से नहीं लगा हैं उन वाहनों में 01 अक्टूबर 2016 से म.प्र. शासन परिवहन विभाग भोपाल द्वारा गति नियंत्रक यंत्र लगना अनिवार्य किया गया हैं किन्तु स्कूटर, मोटर साईकिल, आॅटो रिक्षा, जिन वाहनों में बैठक क्षमता 8 यात्रियों से अधिक नहीं हैं एवं ऐसे वाहन जो 3500 किग्रा से अधिक नहीं हैं, अग्नि शमन वाहन, एम्बुलेंस एवं सभी प्रकार के पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों में गति नियंत्रक यंत्र लगाने की आवष्यकता है।
उन्होने बताया कि ऐसे वाहन जो गति नियंत्रक यंत्र लगाने की श्रेणी में आते हैं उनका गति नियंत्रक यंत्र न होने पर फिटनेस सर्टिफिकेट दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से जारी नहीं किये जायेगे। उन्होने वाहन स्वामियों से अनुरोध किया हैं कि वे अपने -अपने वाहनों में गति नियंत्रक यंत्र लगवाना सुनिष्चित कर असुविधा से बचे।