क्रेशर मशीन पत्थर उत्खनिपट्टा संबंधी आपत्ति तीस दिवसों में
रतलाम 23 फरवरी(इ खबर टुडे )।मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 9 प्रारूप एक में आवेदक आकाष पिता अनिल निवासी 91 कोठी बाजार जावरा तहसील जावरा जिला रतलाम द्वारा ग्राम रोजाना तहसील जावरा प.ह.न. 24 जिला रतलाम की निजी भूमि के सर्वे क्रमांक 17/2 व 17/3, रकबा 1.298 हेक्टेयर में से रकबा 1.298 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्रेशर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु चाहा गया है।
इसी प्रकार रामजस विजयवर्गीय पिता मदनलाल निवासी 63 लक्कड़पीठा रतलाम जिला रतलाम द्वारा ग्राम बिबड़ोद, तहसील रतलाम, प.ह.न. 23 जिला रतलाम की शासकीय भूमि के सर्वे नम्बर 126 रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत क्रेशर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु चाहा गया है। इसी प्रकार ऋषभ पावेचा पिता महेन्द्र पावेचा निवासी 30 हाटीराम दरवाजा रतलाम द्वारा ग्राम बिबड़ोद, तहसील रतलाम, प.ह.न. 23 जिला रतलाम की शासकीय भूमि के सर्वे नम्बर 101 रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत क्रेषर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु चाहा गया है।
इसी प्रकार आयुष गुप्ता पिता अखिलेश गुप्ता निवासी 477 कस्तुरबा नगर रतलाम द्वारा ग्राम बिबड़ोद, तहसील रतलाम, प.ह.न. 23 जिला रतलाम की शासकीय भूमि के सर्वे नम्बर 179 रकबा 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत क्रेशर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु चाहा गया है। इसी प्रकार श्रीमती दिपाली खाती पति अजय खाती निवासी 73 सिलावटांे का वास रतलाम द्वारा ग्राम बिबड़ोद, तहसील रतलाम, प.ह.न. 23 जिला रतलाम की शासकीय भूमि के सर्वे नम्बर 65 रकबा 16.320 में से रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत क्रेषर मशीन आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु चाहा गया है।
प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस में कलेक्टर (खनिज शाखा) में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।