May 18, 2024

कोरोना वायरस का असर,न्यायालयों को भी एडवाइजरी जारी,बेहद जरुरी मामलों में ही होगी सुनवाई

रतलाम,17 मार्च(इ खबरटुडे)। दुनिया भर में आतंक फैला रहे कोरोना वायरस के चलते सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बाद अब तमाम जिला न्यायालयों को भी बेहद जरुरी मामलों को ही निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी एड्रवायजरी में कहा गया है कि ऐसे प्रयास किए जाए,जिससे कि न्यायालय परिसरों में कम से कम लोग आएं। जिला अभिभाषक संघ ने भी इस संबंध में जिला न्यायाधीश को पत्र लिखकर समुचित व्यवस्थाएं करने का आग्रह किया है।
जिला न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए समस्त ऐसे दीवानी मामलों में पक्षकारों को बुलाने से बचा जाए,जिसमें पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति को टाला जा सकता हो। इसी प्रकार आपराधिक मामलो में भी जहा तक संभव हो अभियुक्तों को हाजरी माफी दे दी जाए। जेलों में बंद आरोपियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेन्सिग के जरिये कराई जाए। ऐसे उपाय किए जाए जिससे कि न्यायालय परिसर में लोगों की भीड ना लग पाए।
उच्च न्यायालय की एडवाइजरी जारी होने के बाद जिला अभिभाषक संघ ने जिला न्यायाधीश को पत्र लिख कर न्यायालय परिसर में सेनेटाइजर इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ ही आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तों को हाजरी माफी प्रदान करने और 31 मार्च तक प्रकरणों की सुनवाई स्थगित करने का निवेदन किया है।

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