किसान आन्दोलन के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
रतलाम,31 मई (इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रस्तावित किसान आन्दोलन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रभावशील रखते हुए जिले में किसी भी स्थान पर, किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन को आगामी 3 अगस्त तक प्रतिबंधित किया है।
इस अवधि में सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करना, उनका प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रार के कटआऊट, बैनर, पोस्टर, फ्ल्ौक्स, होर्डिंग्स, झण्डे आदि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय , जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भडकाऊ भाषण का इस्तेमाल एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।