December 25, 2024
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रतलाम,17 अप्रैल ( (इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) व (ख) के अंतर्गत असलम पिता हसन खाॅन शैरानी, निवासी शैरानीपुरा रतलाम पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम, असरफ उर्फ आशीक अली पिता हाजी एहसान अली निवासी शैरानीपुरा रतलाम पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम, इख्तियार उर्फ बिल्ली पिता मेहमूद खाॅन निवासी जावरा रोड़ बोहरे की चाल रतलाम पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम

एवं राजेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह निवासी ग्राम रिंगनोद पुलिस थाना रिंगनोद जिला रतलाम को आदेष प्राप्ति के 24 घण्टे की अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर एवं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिये जिलाबदर किया है।

साथ ही आदेषित किया हैं कि कालावधि के दौरान न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेष न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण रतलाम जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेषी पर उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी एवं न्यायालय में पेषी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेष का पालन सुनिष्चित करना होगा।

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