December 24, 2024

कपिल हत्याकाण्ड-फैसले से संतुष्ट नहीं है कपिल के परिजन,हाईकोर्ट में करेंगे अपील

kapil

रतलाम,24 जुलाई (इ खबरटुडे)। शहर के बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड में न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले से कपिल राठौड के परिजन संतुष्ट नहीं है। उन्हे लगता है कि उन्हे न्याय नहीं मिला है। वे चाहते है कि हत्यारों को मृत्युदण्ड मिलना चाहिए था। कपिल के परिजन फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार भी फैसले के खिलाफ अपील किए जाने के पक्ष में है।
जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने कपिल और पुखराज की हत्या करने वाले छ: अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस दस वर्ष की सजा सुनाई है,जबकि षडयंत्र में शामिल एक अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। जबकि अभियोजन पक्ष ने दोषसिध्द आरोपियों को मृत्युदण्ड दिए जाने की मांग की थी।
कपिल के छोटे भाई विक्रम राठौड ने इ खबरटुडे से चर्चा करते हुए कहा कि हत्यारों ने बिना किसी वजह उसके भाई कपिल और पुखराज की निर्ममता से हत्या की थी। खुद विक्रम राठौड की भी हत्या का प्रयास किया गया था। इस हमले में विक्रम गंभीर रुप से घायल हो गया था और कई दिनों तक अस्पताल में उसका उपचार चला था। वह भाग्यशाली था कि वह बच गया। विक्रम ने कहा कि ऐसी नृंशस घटना करने वाले अपराधियों को मृत्युदण्ड से कम सजा उन्हे स्वीकार नहीं है। विक्रम ने कहा कि वे न्यायालय से फैसले की सत्यापित प्रति मिलने के बाद,फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी करेंगे।
विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार ने कहा कि पूरे शहर की शांति भंग कर देने वाले इस काण्ड में दो निर्दोष युवकों की हत्या की गई थी,और एक युवक की हत्या का प्रयास किया गया था। इतने गंभीर अपराध में भी न्यायालय ने दोषियों को मात्र एक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि दो हत्याओं के लिए कम से कम दो आजीवन कारावास दिए जाने चाहिए थे। इसी तरह षडयंत्र में शामिल एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। श्री पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। उन्होने कहा कि वे शासन को इस फैसले के विरुध्द अपील करने का अभिमत देंगे,जिससे कि इस मामले में अपील हो सके।

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