कठुआ दुष्कर्म कांड के आरोपियों को सजा, 3 को उम्र कैद, 3 को पांच-पांच साल कारावास
पठानकोट,10जून (इ खबरटुडे)। पिछले साल जम्मू-कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ दुष्कर्म व हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को पठानकोट जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है। इनमें से तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनके नाम सांझीराम, प्रवेश और दीपक खजूरिया है। आरोपी सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, तिलक राज को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बाहर आए अभियोजन पक्ष के वकील मवीन फारूकी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने आरोपी ग्राम प्रधान सांझी राम समेत 6 आरोपियों दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, तिलक राज को दोषी करार दिए गया है।
फैसले की संभावना को देखते हुए कठुआ में और पठानकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके।