औद्योगिक विवाद प्रकरण संबंधित न्यायालय को प्रेषित
रतलाम 04 जनवरी(इ खबरटुडे)।अपर श्रमायुक्त, इंदौर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा जारी आदेशानुसार सेवा नियुक्त रमेशचंद्र पिता भंवरलाल दधिच एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक आल्ट्राटेक सीमेंट वक्र्स खोर तहसील जावद जिला नीमच एवं सेवा नियुक्त रमेशचंद्र हुकुमचंद्र बेनीवाल एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक आल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, विक्रम सीमेंट लिमिटेड विक्रम नगर के प्रकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(ए) (2) के अनुसार उक्त औद्योगिक विवाद के लिये राज्य शासन, उपयुक्त शासन होने से उक्त प्रकरणों को अधिनिर्णय के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण इंदौर को प्रेषित किया गया है।
इसी प्रकार सेवा नियुक्त कमलेश पिता मोहनलाल शर्मा मंदसौर एवं सेवा नियोजक कार्यपालन यंत्री संचालक, संधारण सीतामऊ एवं वर्ल्ड क्लॉस सर्विसेस इंदौर के मध्य निर्दिष्ट प्रकरण को अधिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय मंदसौर को प्रेषित किया गया हैं।