ऑटो चालक अय्यूब को कलेक्टर ने दी राहत
रतलाम 22 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।जन सुनवाई में अमृतसागर कॉलोनी निवासी ऑटो चालक मोहम्मद अय्यूब अंसारी ने कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि वह प्रति गुरूवार या शुक्रवार अपने परिजनों को उपचार हेतु हुसैन टेकरी ऑटो में बैठा कर ले जाता हैं और पुलिस वाले उसे परेशान करते है।
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई की पर्ची पर लिखकर दिया हैं कि अय्यूब यदि परिजनों को उपचार हेतु लेकर आता हैं तो उसे परेशान न किया जाये। यदि परिजनों के अतिरिक्त सवारियों को बैठाता हैं तो उसके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जायें।
पूर्ण छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली, 690 रूपये ही क्यों
जन सुनवाई में पोलोटेक्निक कॉलेज जावरा के छात्र भेरूलाल भीमाजी डामर के द्वारा शिकायत की गई कि उसे छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाले बारह हजार 720 रूपये के स्थान पर मात्र छ: सौ 90 रूपये का चेक ही प्राप्त हुआ है। वह द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी है। छात्रवृत्ति हेतु वह चार बार प्राचार्य से भी लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चुका है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रकरणकी पड़ताल कर तत्काल छात्रवृत्ति दिलाये जाने के निर्देश दिये हैं।
आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा दिया तो मकान निर्माण की एनओेसी भी दे
आवास निर्माण की अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये
कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को मोहम्मद ईशाक को मकान निर्माण हेतु एनओसी जारी करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में आज मोहम्मद ईशाक ने शिकायत की कि उसे मुख्यमंत्री आश्रय योजनान्तर्गत नगर निगम के द्वारा वर्ष 2013 में जमीन का पट्टा दिया गया था। अब वह मकान बनाना चाहता हैं लेकिन उसे नगर निगम व नजूल के द्वारा एनओसी प्रदान नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने नियमानुसार आवास निर्माण की अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये है।