एसिड विक्रय हेतु ऑनलाईन आवेदन करें -कलेक्टर
बगैर अनुमति के विक्रय करते हुए पाये गये तोे कार्यवाही होगी
रतलाम 30 जून(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने कहा हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के एसिड अथवा किसी अन्य प्रकार का विष विक्रय करते हुए पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने कहा हैं कि एसिड या अन्य प्रकार के विष या जहर के विक्रय के लिये नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन कर पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जिले में कार्यरत औषधी निरीक्षक श्रीमती सरिता अग्रवाल ने बताया हैं कि म.प्र. शासन के निर्देशानुसार एसिड व किसी भी प्रकार के घातक विष का क्रय या विक्रय एवं संग्रहण बिना अनुज्ञप्ति एवं अनुमति के किया जाना प्रतिबंधित है। इसके लिये अनुमति लिया जाना आवश्यक है।
अनुमति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से परमीट के लिये आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक विक्रयकर्ता अपने आवेदन एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र में जानकारी भरकर कर सकते है। एसिड भण्डारण विक्रय के लायसेंस जिला दण्डाधिकारी तथा एसिड क्रय के परमीट तहसील के अनुविभागीय अधिकारी, दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे। अतः समस्त एसिड एवं पाईजन विक्रेता सात दिवस के भीतर ऑनलाईन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर सकते है।