उदयपुर: लॉकडाउन व अनलॉक-4 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन जारी
उदयपुर,01 सितंबर (इ खबरटुडे)। केन्द्र व राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार उदयपुर जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिले में 1 सितम्बर से 30 सितंबर तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-4 के क्र्रियान्वयन की गाईडलाईन जारी की है।
कन्टेन्मेन्ट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र
ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता हैं। कन्टेन्मेन्ट जोन में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी।
नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियां
अनलॉक-4 की अवधि में कन्टेमेंट जोन्स के बाहर सभी विद्यालय/महाविद्यालय/ शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। जबकि. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
विद्यालयों में आनॅलाईन अध्यापन/टेलीकाउंसलिंग एवं सम्बन्धित कार्यो के समय पर 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। 21 सितम्बर से केवल कन्टेमेंट जोन्स के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, इस हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी 21 सितम्बर से अनुमति होगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शोधार्थी (पीएचडी) एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से सम्बन्धित कार्य करना होता हैं, के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति होगी। यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श अनुसार जारी की जायेगी।
सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स एवं ऐसे समान स्थान बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से ओपन एयर थियेटर्स खोलना अनुमत होगा।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं तथा 7 सितम्बर से मेट्रो रेल का संचालन श्रेणीबद्ध तरीके से अनुमत होगा।
सभी सामाजिक/राजनैतिक /खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन दिनांक 21 सितम्बर से अनुमत होंगे, ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंड वाश एवं सेनिटाइजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी।
विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 21 सितम्बर तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी और 21 सितम्बर के पश्चात् अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इन शर्तांे में से किसी की भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
सशर्त अनुमत गतिविधियां
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था उन्हें सशर्त खोला जाएगा। यहां व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अन्तराल रखा जाये तथा एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या निर्धारित सीमा तक सीमित हो जायेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये। ऐसे स्थान के अन्दर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थलों/पूजा के स्थलों के लिये 4 जून 2020 द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिये जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी। धार्मिक स्थलों के लिये गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो संबंधी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की जायेगी। अन्य समस्त धार्मिक स्थल यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा इत्यादि 27 अगस्त को जारी की गई शर्तो/प्रोटोकॉल एवं गाईडलाईन्स के अनुसार 7 सितम्बर से सशर्त खोले जा सकेगे। दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा हैं, उसको बिक्री नहीं की जायेगी।
सामान्य सुरक्षा सावधानियां
उदयपुर शहर एवं उपखण्ड क्षेत्रांे के लिये मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेगे। इसके तहत सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (दो गज की दूरी) बनाये रखेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकु आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक साध्य है, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर (यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं) का उपयोग करना होगा।
इसके अतिरिक्त कार्य स्थलों के लिए भी सुरक्षा सावधानियां निर्धारित की गई हैः। घर जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये। सभी प्रवेश ओर निकाय बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध किया जाएं। सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
इन सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।
हाई रिस्क के लिये सुरक्षा सलाह
हाई रिस्क (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उदेश्यों के लिये ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वें निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
व्यक्तियों के आवागमन/ परिवहन/ पास
व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन- यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। सिटी बसों (लोक परिवहन) का संचालन 22 जुलाई को जारी गाईडलाईन के अनुसार होगा। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या, पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। यात्री टेªन और श्रमिक स्पेशल टेªन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।