उज्जैन तहसीलदार पाण्डेय एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख चौहान निलम्बित
संभागायुक्त श्री पाण्डेय ने आदेश जारी किये
उज्जैन 5 जून (इ खबरटुडे)। संभागायुक्त श्री अरूण पाण्डेय ने उज्जैन तहसील के तहसीलदार नित्यानन्द पाण्डेय और तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सुन्दरसिंह चौहान को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। संभागायुक्त ने इस सम्बन्ध में आज आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेश के तहत उज्जैन तहसील के तहसीलदार नित्यानन्द पाण्डेय ने पृथक-पृथक अवधि में भू-राजस्व संहिता की धारा 190 के तहत नामांतरण प्रकरणों में की गई गंभीर अनियमितता/त्रुटियों के कारण शासकीय मन्दिर, जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर हैं, की भूमि सर्वे नम्बर 495 रकबा 3.994 हेक्टेयर भूमि में से 0.552 हेक्टेयर रकबे का नामांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में करने, ताकायमी कारखाने की भूमि भी टाईल्स फैक्टरी गोविंदभाई मनीराम के नाम अंकित करने का आदेश सह प्रतिवेदन पारित करने एवं ग्राम बकानिया पटवारी हलका नम्बर 27 तहसील उज्जैन के ग्रामवासियों की कृषि भूमि की हेराफेरी कर दूसरों के नाम किये जाने के कारण कलेक्टर उज्जैन डॉ.एम.गीता के प्रस्ताव के आधार पर संभागायुक्त श्री अरूण पाण्डेय ने नित्यानन्द पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय शाजापुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सुन्दरसिंह चौहान के द्वारा ग्राम बकानिया पटवारी हलका नम्बर 27 तहसील उज्जैन के ग्रामवासियों की कृषि भूमि की हेराफेरी कर दूसरों के नाम किये जाने के कारण कलेक्टर डॉ.एम.गीता ने निलम्बित करने के प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजे थे। प्रस्ताव के आधार पर संभागायुक्त श्री अरूण पाण्डेय ने सुन्दरसिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बड़नगर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।