आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृति के अधिकार संशोधित
रतलाम 01 जुलाई(इ खबरटुडे)।बहुविकलांग मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है को प्रदान कीे जाने वाली आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति के अधिकार संशोधित किये गये है। अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरजिन्दरसिंह ने बताया हैं कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय भोपाल द्वारा संशोधन संबंधी आदेश 13 जून को प्रसारित किये गये है।
इसके अंतर्गत सहायता अनुदान की स्वीकृति एवं अस्वीकृति संबंधित अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों में निहित किये गये है। संबंधित जनपदों व नगरीय निकायों में बहुविकलांग मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये आर्थिक सहायता योजना से संबंधित प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्ठि हेतु एक रजिस्टर स्थाई रूप से रखा जायेगा।
आर्थिक सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को जनपद अथवा नगरीय निकायों की स्वीकृति उपरांत ही सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हितग्राही को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रैल माह में स्वयं के जीवित रहने संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक अथवा अभिभावक द्वारा स्व प्रमाणित कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।