April 29, 2024

आदर्श आचार संहिता का समन्वित रूप से पालन करें – कलेक्टर

जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

रतलाम 15 जुलाई(इ खबर टुडे )। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर प्रशासन को सहयोग करेगंे। वे सैलाना में होने वाले नगरीय निकाय के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन से सम्बद्ध अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थी।
उन्होने निर्देशित किया कि निर्वाचन चाहे छोटा हो या बड़ा नियमों का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दल को निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अनुमति व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चुनाव प्रचार के लिये किसी भी प्रचार माध्यम का उपयोग बगैर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणिकरण और अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) के अनुमोदन के नहीं किया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के द्वारा प्रकाशित पम्प्लेट, पोस्टर, पर्चे एवं अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक, मुद्रक के नाम एवं पते अंकित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर एम.सी.एम.सी. द्वारा रिटर्निग ऑफिसर को प्रतिवेदन भेजा जायेगा। मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की धारा 14(क)) के अंतर्गत रिटर्निग अधिकारी के द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि अध्यक्ष को सम्पूर्ण प्रचार-प्रसार के लिये तीन लाख रूपये से अधिक व्यय करने की पात्रता नहीं होगी। प्रचार-प्रसार के लिये पाच हजार रूपये से अधिक का भुगतान चैक के माध्यम से ही किया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक में अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने व्यय का लेखा प्रस्तुत करना पड़ेगा।यदि कोई पेड न्यूज का प्रकरण जब तक लम्बित रहता हैं तब तक व्यय लेखा भी मान्य नहीं किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्भावित नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणिकरण और अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचन व्यय व पेड न्यूज के संबंध में आवश्यक निर्देशों से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होने बताया कि यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रचार-प्रसार हेतु कोई प्रचार सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित करवाना चाहता हैं तो उसे निर्धारित प्रारूप में पहले आवेदन करना होगा और उसका प्रकाशन अथवा प्रसारण एमसीएमसी कमेटी के अनुमोदन के उपरांत ही हो सकेगा।

 

पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित, प्रकाशन अथवा प्रसारण की दिनांक के तीन दिन पहले अथवा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदकों को सात दिन पूर्व समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का समिति के द्वारा परीक्षण किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जायेगा कि वह पेड न्यूज हैं अथवा नहीं। कोई व्यक्ति यदि किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के किसी के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार सामग्री का प्रसारण करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 171 (एच) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कान्हसिंह चौहान और प्रदीप उपाध्याय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विनोद मिश्र मामा और प्रभु राठौर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रमेश शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट विनोद कटारिया, पुलिस अधीक्षक अमितसिंह, एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष और अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुन्देला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत कुमार और एसडीएम सैलाना अनिल भाना मौजूद थे।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds