November 23, 2024

अभ्यार्थियों को सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायें – कलेक्टर

सूचनाऐं और नोटिस समय पर जारी करें

रतलाम ,13 जुलाई (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने सैलाना में सम्भावित नगरीय निकाय के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर निर्देशित किया कि सूचनाऐं और नोटिस समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करंे।

निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्वाचन संबंधी सम्पूर्ण जानकारियों से अवगत कराये। उन्होने कहा कि निर्वाचन में प्रक्रिया का अक्षरसः पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे की निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्भावित नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणिकरण और अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचन व्यय व पेड न्यूज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होने बताया कि यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हाॅल, रेडियो) पर प्रचार-प्रसार हेतु कोई प्रचार सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित करवाना चाहता हैं तो उसे निर्धारित प्रारूप में पहले आवेदन करना होगा और उसका प्रकाशन अथवा प्रसारण एमसीएमसी कमेटी के अनुमोदन के उपरांत ही हो सकेगा। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित, प्रकाशन अथवा प्रसारण की दिनांक के तीन दिन पहले अथवा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदकों को सात दिन पूर्व समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का समिति के द्वारा परीक्षण किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जायेगा कि वह पेड न्यूज हैं अथवा नहीं। कोई व्यक्ति यदि किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के किसी के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार सामग्री का प्रसारण करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 171 (एच) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के द्वारा प्रकाशित पम्प्लेट, पोस्टर, पर्चे एवं अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक, मुद्रक के नाम एवं पते अंकित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर एम.सी.एम.सी. द्वारा रिटर्निग आॅफिसर को प्रतिवेदन भेजा जायेगा। मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की धारा 14(क)) के अंतर्गत रिटर्निग अधिकारी के द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोषालय अधिकारी को निर्वाचन संबंधी व्यय लेखे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समुचित प्रकार से तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में बतलाया गया कि लेखे संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन लेखा अधिकारी जिला पंचायत रमेश मोर्य द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है। बैठक में एडीएम डाॅ. कैलाश बुन्देला ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए निष्पक्षता पूर्वक निष्पादित कराई जायेगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत कुमार, एसडीएम सैलाना अनिल भाना, तहसीलदार महेश सौलंकी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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