November 17, 2024

अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त

रतलाम,04 मई (इ खबरटुडे)|प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस चंद्रावत ने जावरा शहर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया।

 कामली खेड़ा जिला उज्जैन निवासी प्रहलाद उर्फ गट्टूू पिता चंदू बलाई, हरियाखेड़ा जिला रतलाम निवासी कन्हैयालाल उर्फ मनोज पिता मोतीलाल, दशरथ पिता बद्रीलाल पाटीदार और परोलिया जिला उज्जैन निवासी देवीलाल पिता तोलाराम पर 28 अगस्त 2013 को रतलामी गेट जावरा से एक विवाहिता का अपहरण कर उसे बेचने-खरीदने और दुष्कर्म करने का आरोप था। न्यायालय में किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हो पाए। प्रकरण में आरोपियों की पैरवी एडवोकेट अमीन खान, शादाब खान, धर्मेद्र पांडे, मकसूद खान, और रईस कुरैशी ने की।

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