अपर कलेक्टर सूर्यवंशी ने निक्षेपकों के हितकर संरक्षण अधिनियम अंतर्गत आदेश पारित किया
उज्जैन,11मार्च(इ खबरटुडे)। लालच देकर जालसाजी की योजना में निवेशकों को फंसाकर उनका रुपया हजम करने वालों पर निक्षेपकों के हितकर संरक्षण अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर न्यायालय ने आदेश पारित किया है।
3.5 हेक्टेयर भूमि कुर्क करने के आदेश
3.5 हेक्टेयर भूमि कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं। संभवत: इस अधिनियम के तहत उज्जैन के इतिहास में यह पहली कार्रवाई होने जा रही है। कार्रवाई सनशाइन और बीपीएन कम्पनी के संचालक वकीलसिंह आदि के विरुद्ध आदेश पारित हुआ है।
99 आवेदकों के फंसे करोड़ों रुपये निकलने का रास्ता खुला
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 99 आवेदकों ने आवेदन लेकर उनके निवेश को हड़पने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। जिला दण्डाधिकारी को की गई शिकायत का प्रत्यर्पण अपर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी के न्यायालय में किया गया था।
अपर कलेक्टर कोर्ट में म.प्र. निक्षेपकों का हितकर संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रकरण में 99 आवेदकों के करीब करोड़ों रुपया बकाया था। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत अपर कलेक्टर नरेन्द्र ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए संबंधित कम्पनी के संचालक आदि की 3.5 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश पारित किये हैं।