April 29, 2024

अतिरिक्त प्रभार से पंचायत सचिव मुक्त होगें

जन सुनवाई में आये 210 आवेदन

रतलाम 16 जून(इ खबरटुडे)। प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर के द्वारा आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने पारिवारिक एवं आपसी विवादाें को आपसी सामंजस्य एवं सहमति से निपटाने संबंधी समझाईश लोगों को दी। उन्होने कहा कि न्यायालयीन एवं आपसी विवादों का जन सुनवाई में हल नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर स्तर पर जिन प्रकरणों का निराकरण किये जाने कि विधान इजाजत देता हैं केवल उन्हीं मामलों का निपटारा जन सुनवाई में किया जा सकता हैं। जन सुनवाई में आज 210 लोगों के द्वारा  आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। बी.चन्द्रशेखर ने शिकायतों से संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही कर आवेदकों की शिकायतों के निराकरण करने के निर्देश दिये।

ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा पंचायतों का प्रभार

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में बाजना की ग्राम पंचायत चावड़ाखेड़ी के सरपंच की शिकायत पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिले के समस्त अतिक्ति प्रभार वाली ग्राम पंचायतों के सचिवों को कार्यभार से मुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होने ऐसी तमाम ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायतों का प्रभार सौपनें हेतु निर्देशित किया है। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत चावड़ाखेडी के सरपंच बाबुलाल खराड़ी के द्वारा पंचायत सचिव भंवरलाल तंवर की शिकायत की गई कि सचिव को ग्राम पंचायत सरवन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैं और सचिव ग्राम पंचायत में यदाकदा ही उपस्थित रहता है। जिससे ग्राम पंचायत की विकासात्मक गतिविधियॉ प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने जन सुनवाई में जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विकासखण्ड में अतिरिक्त प्रभार वाली 5 ग्राम पंचायतों के सचिवों को प्रभार से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर  बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम हरजिन्दरसिंह को आज ही ग्राम रोजगार सहायकों को कार्यभार सौपे जाने संबंधी आदेश जारी करने को निर्देशित किया।

प्लाट का सीमांकन करने वाले पटवारी को शोकाज़ नोटिस

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में कहा कि जिले के समस्त राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को भूखण्डों (प्लाट) का सीमांकन नहीं किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये जावेगें। उन्होने बाजना की ग्राम पंचायत रायपाड़ा के आवेदक  लक्ष्मण पिता नाथु डोडियार के द्वारा की गई शिकायत के संबंध में उक्त निर्देश जारी करने को कहा है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि पटवारी के द्वारा उसके भूखण्ड का सीमांकन किया गया था। कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख डॉ. ममता खेड़े को संबंधित पटवारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि संबंधित पटवारी से पुछा जाए कि उसने किस आधार पर प्लाट का सीमांकन किया है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का संलग्नीकरण समाप्त करें

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती श्वेता सौलंकी का बड़ावदा में किया गया संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दिये है। श्रीमती सौलंकी के द्वारा जन सुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आचार संहिता के दौरान दुर्भावनावंश उसे प्रताड़ित करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलपांक, उप स्वास्थ्य केन्द्र बांगरोद से जावरा तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ावदा में संलग्न कर दिया गया है। कलेक्टर ने सी.एम.एच.ओ. से जवाब तलब किया हैं कि उसे संलग्न क्यों किया गया, साथ ही निर्देश दिए कि तत्काल संलग्नीकरण समाप्त किया जावें।
अतिक्रमण हटाए और अतिक्रामकों के विरूध्द कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरमावल मेें वर्ष 2008-09 में शासकीय भूमि पर किये गये वृक्षारोपण को नष्ट कर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रामकों के विरूध्द कार्यवाही के निर्देश दिये। तहसीलदार रतलाम को उन्होने ने निर्देश दिये हैं कि किये गये अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई में बिरमावल के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पटवारी हल्का नम्बर 55 के सर्वे क्रमांक 1509 में 12.700 हेक्टेयर रकबे पर तीन हजार पौंधो का रोपण किया गया था। अब पौधें वृक्षों का रूप लेने लगे है। ऐसी स्थिति में उन्हें काट कर कतिपय लोगों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण रोकने की कलेक्टर से गुहार लगाई।
स्वत्वों का भुगतान करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सेवा निवृत्त खण्ड पंचायत अधिकारी कालुराम मालाकार के स्वत्वों का भुगतान करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा को दिए है। आवेदक के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि सेवा निवृत्ति के 6 माह पश्चात् भी उसे स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के वाहन चालक श्री राजेन्द्रसिंह की वर्ष 2012 में मृत्यु हो जाने के बाद अभी तक स्वत्वों के भुगतान नहीं किये जाने पर अविलम्ब निराकरण कर श्रीमती आनंदकुंवर को भुगतान किये जाने के निर्देश दिये है।
सहायता राशि अब तक क्यों नहीं दी
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने धर्मस्व शाखा के प्रभारी से पुछा हैं कि 8 माह बाद भी रामेश्वरम् यात्रा पर गये तीर्थ यात्री गिरधारीलाल की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को सहायता राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। जन सुनवाई में आज की गई शिकायत में बताया गया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूम्बर 2014 को रतलाम जिले से सैलाना के भीलों की खेड़ी के निवासी श्री गिरधारीलाल तीर्थ यात्रा पर गये थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के उपरांत परिजनों को आज तक सहायता राशि नहीं मिल पाई। कलेक्टर ने प्रकरण के निराकरण के लिये 30 जून 2015 तक की समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रकरण को समयावधि की समीक्षा बैठक में रखने के निर्देश दिये है।
दिवार गिरी और नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी सी.एम.ओ. की
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य नगर पालिका अधिकार जावरा को जवाहर पथ में रमणीक – रतनलाल जैन की जर्जर दिवार को गिराने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि यदि दिवार जर्जर हैं और उससे नागरिकों को खतरा हैं तो उसे तत्काल गिरवाया जाना सुनिश्चित करें। समय रहते कार्यवाही नहीं किये जाने एवं दिवार गिरने के कारण किसी प्रकार की जनधन हानि होती हैं तो नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
जन सुनवाई में जावरा के रहवासियों के द्वारा शिकायत की गई कि जवाहर पथ के व्यवस्ततम मार्केट में वेणु गोपाल हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने रमणीक – रतनलाल जैन के मकान की दरम्यानी दिवार जो कि पत्थरों से निर्मित होकर तीन मंजिला ऊॅची है और जर्जर हो चूकी है। उसके गिरने से कभी भी व्यापक स्तर पर नागरिकों को जनधन हानि हो सकती है। इस संबंध में सी.एम.ओ. जावरा को पूर्व में भी आवेदन दिये गये है। आज दिनांक तक सी.एम.ओ. जावरा एवं संबंधित मकान मालिक द्वारा दिवार को गिराने या उसकी मरम्मत किये जाने संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है। जिससे खतरे की आशंका निरंतर बनी हुई है।
समझाईश दे, न मानने पर पुत्र के विरूध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने तहसीलदार रतलाम को ग्राम तितरी के 69 वर्षीय बुजुर्ग शांतिलाल पाटीदार के ज्येष्ठ पुत्र श्यामु उर्फ श्यामलाल पाटीदार को समझाईश देने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि शांतिलाल पाटीदार को उनके द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा पूर्ववत् पुत्र से दिलवाया जावे। यदि श्यामलाल पाटीदार निर्देशों का पालन नहीं करता हैं तो उसके विरूध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।उल्लेखनिय हैं कि जन सुनवाई में शांतिलाल पाटीदार के द्वारा शिकायत की गई कि उसके पुत्र के द्वारा उसकी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है।

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