September 30, 2024

स्कूल बसों में महिला कंडक्टर होना अनिवार्य- शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा

बगैर परमीट के बसे न चलाये

रतलाम ,19 अप्रैल (इ खबरटुडे)। कलेक्टोरेट सभाकक्ष मंे आज शहर की विभिन्न स्कूलों की बसों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार एक महिला कंडक्टर की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये स्कूल प्रबंधकों और जिला प्रशासन की बैठक आयोजित हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने कहा कि बगैर परमीट के बसों का संचालन हरगिज नहीं किया जाये। स्कूलों बसों में माननीय न्यायालय के निर्देशांे के अनुरूप सहायक महिला कंडक्टरों की तैनाती अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा ने स्कूल प्रबंधकों से निर्देशांे का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने बताया कि शासन के द्वारा समय≤ पर जारी होने वाले निर्देशों से अवगत कराते रहने के बाद भी उनका समुचित पालन न करना खेद जनक है। उन्होने अपेक्षा की कि बैठक के पश्चात स्कूल प्रबंधन व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगे।

बैठक में आरटीओ मालवीय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्कूल बसें बगैर परमीट एवं फिटनेस के बिल्कुल न संचालित की जाये। उन्होने स्कूलों बसों के संचालन में किराये वृद्धि संबंधी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बताया कि पूर्व में प्राप्त निर्देशानुसार किराया बढ़ाया जा चूका हैं अब किराये में बढ़ौत्तरी नहीं की जा सकती। मालवीय ने अवगत कराया कि प्रति किलोमीटर 92 पैसे की दर निर्धारित हैं। जो कि समुचित है।

 

उन्होने कहा कि स्कूलों में चलने वाली बसों को शासकीय करों से मुक्त रखा गया है। वह उन्हें अन्य सुविधाऐं भी दी जा ही है। यदि बस अथवा टाटा मेजिक वाहन खरीदने से पूर्व स्कूलों में संचालन संबंधी अनुमति रहती हैं तो उन्हें वैसे ही विभिन्न करांे में छुट विभाग द्वारा दी जाती है। वाहन मालिक स्कूलों मंे लगाने के पूर्व ही वाहन खरीदते समय इन बातांे का ध्यान रखे तो उन्हें व्यापक रूप से बचत भी हो सकती है। टाटा मेजिक वाहन निर्धारित सवारी संख्या अनुसार ही संचालित किये जा सकते हैं। स्कूलों में संचालन की स्थिति में उन्हें हर हाल में पीले रंग से पुता हुआ होना चाहिए। आरटीओ ने सभी स्कूल प्रबंधकों से स्कूल बसों एवं अन्य वाहनों के संचालन में निर्देशों का पालन कर अनावश्यक परेशानियों से बचने का आग्रह किया है।

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