December 23, 2024

सीजेएम ने बंदियाें को दी कानूनाें की जानकारी

vidhik

जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

रतलाम 24 अप्रैल (इ खबरटुडे)। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती प्रवीणा व्यास ने आज जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियाें को उनके लिए बनाए गए कानूनाें की विस्तार से जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि बंदियाें को सामान्य कानूनाें की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

श्रीमती व्यास ने मुख्य अतिथि के रूप में दिए अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक बंदी न्यायालय में लम्बित अपने प्रकरण के बारे में परामर्श प्राप्त कर सकता है एवं नि:शुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। उन्हाेंने कहा कि शासन द्वारा समय-समय पर जेल में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैैं जिनका बंदियाें को लाभ लेना चाहिए। इस मौके पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक श्रीमती प्रिया शर्मा ने अपने उद्बोधन में शिविर के मुख्य उद्देश्याें पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी पात्र व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। उन्हाेंने कहा कि आवेदक अपने विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणाें में स्थाई और निरन्तर लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का आपसी सुलह और समझोते के आधार पर निराकरण करा सकता है।

इस कार्यम में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक श्रीमती पावस श्रीवास्तव,व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुरेन्द्र जैन एवं विवेक चन्देल तथा प्रशिक्षु जज मनीष अनुरागी भी मौजूद थे। कार्यम का संचालन न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने किया। जेलर आर.एस.भाटी ने अतिथियाें का आभार माना।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds