December 26, 2024

सरकारी खर्च पर अब होगा चालक-परिचालक का बीमा

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भोपाल,16 दिसम्बर(इ खबरटुडे)। परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यान चालक व परिचालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना संचालित की गई है।

इस योजना की पात्रता के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होकर उसके पास मध्यप्रदेश में व्यावसायिक चालक-परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना तथा आवेदक का नाम समग्र पोर्टल में अंकित होना आवश्यक है । योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से विद्यमान योजना में पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी चालक-परिचालकों से अपील की है कि वे मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड की पूर्ति करते हुए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र अपने जिले के परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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