सभी वाहन मालिक एवं डीलर वाहनों का पंजीयन 31 मार्च तक कराएं
रतलाम,28 फरवरी (इ खबर टुडे )। सभी वाहन मालिक एवं डीलर अपने वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से कराए। इसके उपरांत अपंजीकृत वाहन मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बीएस-4 की वाहनों का पंजीयन 31 मार्च के बाद किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
आमजन वाहन का क्रय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। समस्त डीलरों द्वारा भी विगत वर्ष में जो भी वाहन विक्रय किया गया है, उसका परीक्षण कर लें। शेष रहे वाहन का पंजीयन तुरंत कराएं।
यदि निर्धारित समय अवधि में पंजीयन नहीं कराया जाता है और वाहन सडक पर पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।