November 8, 2024

श्रमिकों को मतदान की सुविधा दी जायेगी

रतलाम 13 नवम्बर(इ खबरटुडे)। लोकसभा उप निर्वाचन-2015 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2015 शनिवार को होने वाले मतदान में श्रमिकों को मतदान सुविधा प्रदान करने के लिये श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में समस्त कारखाना संचालकों एवं संस्थान मालिकों को निर्देशित किया गया हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेगें जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सके।

श्रमिकों को मतदान हेतु दो घण्टे की सुविधा देगें

ऐसे कारखाने जो साप्ताह में सातों दिन संचालित होते है। वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो घण्टे की सुविधा देगें। ऐसे कारखाने जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते है। उनमें भी पूर्व परिपाठी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी भी प्रकार की क्षति न पहुॅचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जायेगी।

दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजक तथा प्रबंधक म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद न रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन बंद या अवकाश रखेगें तथा अन्य दुकान, संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं हैं वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देगे।

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