शिक्षण शुल्क छूट योजना में वार्षिक आय-सीमा हुई 4.50 लाख
एन.सी.सी. के छात्रों के लिए भी स्थान आरक्षित
भोपाल,१३ जून (इ खबर टुडे )शिक्षण शुल्क छूट योजना (टी.एफ.डब्ल्यू.) का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय-सीमा 2 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार कर दी गयी है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय साढ़े चार लाख से कम है और वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, वे व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर बी.ई., बी. फार्मेसी और पी.पी.टी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट योजना की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेशानुसार एन.सी.सी. के ‘बी’ श्रेणी प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शासकीय एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और फार्मेसी महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में एन.सी.सी. के ‘सी’ श्रेणी के प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों के लिए एक प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
इन योजनाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑन-लाइन पंजीयन के दौरान अपना विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद नजदीकी सहायता केन्द्र से अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ब्रांच सहित संस्थाओं की प्राथमिकता क्रम का चयन कर लॉक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.mponline.gov.in अथवा http://www.dtempcounselling.org/ देख सकते हैं।