शस्त्र लायसेंस हेतु दरे निर्धारित
रतलाम 01 अप्रैल(इ खबरटुडे)।म.प्र. शासन गृह विभाग, भोपाल के द्वारा शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने के संबंध में म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 14 जनवरी के पृष्ठ क्रमांक 66(3) पर प्रकाशित शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात आयुध अधिनियम 1959(1959 का 54) के उपबंधों के अधीन वाला दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।
(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार एक हजार रूपये निर्धारित
जो राजपत्र प्रकाशित दिनांक से प्रभावशील हो गया है। नवीन अनुज्ञप्ति हेतु (एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल पॉच हजार रूपयें, (दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार दो हजार रूपये एवं अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु (एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल दो हजार रूपयें, (दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार एक हजार रूपये निर्धारित है।