व्यापमं घोटाले में पहली सजा़, इंदौर कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की कैद
इंदौर,26 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में शनिवार को पहली सज़ा सुनाई गई। इंदौर जिला अदालत ने घोटाले के दो आरोपी छात्रों अक्षत सिंह एवं प्रकाश को तीन-तीन साल की कैद की सज़ा सुनाई है।
व्यापमं पशु चिकित्सक प्रवेश परीक्षा 2013 में शासकीय नूतन विद्यालय में स्कोरर पकड़ाने पर थाना एमजी रोड ने प्रकरण दर्ज किया था।
न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों ने प्रकरण की पृष्टि करते हुए गवाही दी
जिस पर आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी प्रकाश बारिया निवासी पेटलावद जिला झाबुआ और अक्षत सिंह निवासी भीलवाड़ा राजस्थान को भारतीय दंड सहिता की धारा 420 के तहत तीन वर्ष, धारा 465 के तहत 1 वर्ष और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 2 वर्ष के कारावास और पाच सौ रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। शासन की ओर से अतरिक्त लोक अभियोजक प्रभुलाल मालवीय ने पैरवी की।